आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी है, कि अब 2000 रुपए के नोट (₹2000 denomination banknote) बाजार में सर्कुलेट नहीं किए जाएँगे। दरअसल अब नागरिक दो हजार रुपए के नोट बैंक में तो जमा कर पाएंगे, लेकिन बैंक द्वारा उन्हें वापस बाजार में नहीं उतारा जाएगा। बता दें, कि वर्ष 2016 में पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद दो हजार रुपए के नए नोट बाजार में उतारे गए थे।
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, यदि किसी से पास दो हजार रुपए के नोट है, तो उन्हें किंचित भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा बनी रहेगी। आम नागरिक 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तिथियों के मध्य किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर इन्हें जमा कर सकते है, इसके बदले में बैंक आपको दूसरे नोट (2000 रुपए के अलावा) जारी कर देंगे।
₹2000 Denomination Banknotes – Withdrawal from Circulation; Will continue as Legal Tenderhttps://t.co/2jjqSeDkSk
— ReserveBankOfIndia (@RBI) May 19, 2023
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI ने सभी बैंकों को सूचित किया है, कि वह दो हजार रुपए के नोट जारी करना बंद कर दे। RBI ने बैंको को पत्र के माध्यम से निर्देश दिए है, कि अब नागरिकों को बैंक एटीएम या कैश विड्रॉल के समय दो हजार रुपए के नोट जारी नहीं करेगा। इसके लिए RBI ने बैंको से ATM और रिसाइकल को रिकंफ्यूगर करने का आदेश दिया है।
आरबीआई ने इसके साथ ही बैंको को निर्देशित किया है, ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जहां बैंक उपलब्ध नहीं है, उन स्थानों में बैंक जरुरत पड़ने पर मोबाइल वैन के सहारे नोट बदलवाने में नागरिकों की सहायता कर सकती है। उल्लेखनीय है, कि दो हजार रुपए के नोट बैंक में 20,000 रुपए से ज्यादा एक बार में नहीं बदले जायेंगे।
आरबीआई ने उम्मीद जाहिर की है, कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए आम नागरिको के लिए चार महीने का समय पर्याप्त है। RBI के अनुसार, बाजार में चल रहे 2000 रुपये के अधिकतर नोट 30 सितंबर की तय समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह आरबीआई की नियमित कवायद है और नागरिकों को इस प्रक्रिया से घबराने की जरूरत नहीं है।