हल्द्वानी बनभूलपुरा के रेलवे अतिक्रमण मामले में गुरुवार (5 जनवरी 2022) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से के हल्द्वानी के लगभग 50 हजार लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस निर्णय पर रोक लगा दी है, जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इस प्रकरण पर अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को तय की गई है।
Supreme Court Stays Uttarakhand HC Direction For Haldwani Evictions; Says "50,000 People Can't Be Uprooted In 7 Days" #SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt https://t.co/WdCMZykRcq
— Live Law (@LiveLawIndia) January 5, 2023
उल्लेखनीय है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें, रेलवे का दावा है,कि उसकी 78 एकड़ भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा है।
रेलवे की जमीन पर 4365 कच्चे-पक्के मकान बने है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर 50 साल पहले अतिक्रमण होना शुरू हो गया था। और देखते ही देखते अतिक्रमण अब रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर फैल गया है।
वर्ष 2007 में भी हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। रेलवे के अनुसार, अतिक्रमण की जद में आए 4365 वादों की सुनवाई के दौरान कोई भी अतिक्रमणकारी कब्जे को लेकर ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया था, और किसी के पास भी जमीन संबंधित कागजात नहीं मिले थे।