उत्तराखंड परिवहन विभाग ने चालान और जुर्माने के बावजूद यातायात व परिवहन नियमों की बार-बार धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने मीडिया को जानकारी दी, कि अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराधों में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है, कि वर्तमान में अभी तक इन अपराध में परिवहन विभाग तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करता था, लेकिन अब लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद एक वर्ष तक संबंधित वाहन चालक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा। बता दें, भारत सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में जो नए संसोधन किये है, उनके अनुसार दुर्घटना में चालक की गलती पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्राविधान है।
आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया, कि यह नियम उन वाहन चालकों पर भी लागू होता है, जिनकी वजह से सड़को पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव समेत रैश ड्राइविंग व खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वालो को लाइसेंस के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान सुनवाई का मौका भी नहीं दिया जायेगा।
उल्लेखनीय है, कि राजधानी देहरादून समेत राज्य के अन्य शहरो में सबसे बड़ी समस्या खुलेआम सड़को पर स्टंटबाजी करने वाले बाइकर्स उत्पन्न करते है। शहरों के सभी प्रमुख क्षेत्रों में बाइकर्स गिरोह बेहद घातक ढंग से मोटरसाइकिल चलाते है। इस वजह से महिलाओं, युवतियों और स्कूली बच्चों का सड़को पर चलना दूभर हो गया है। इसके साथ ही तेज गति से चलने वाले बाइकर्स चेन स्नेचिंग, छेड़खानी और मोबाइल लूट जैसे गंभीर मामलों में भी शामिल रहते है।