उत्तराखंड में बिजली का नया टैरिफ घोषित करते हुए विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की है। गुरुवार (30 मार्च 2023) को नियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, कि बिजली की नई दरें एक अप्रैल से लागू की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तराखंड की जनता को महंगाई का झटका देते हुए राज्य में बिजली महंगी हो गई। बता दें कि इस वर्ष जनसुनवाई के बाद आयोग ने लगभग 12 फीसदी बढ़ोतरी का निर्णय लिया था। हालाँकि आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की ही बढ़ोतरी की है। बीते एक मार्च को राजधानी देहरादून में जनसुनवाई के दौरान घरेलु और अघरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर आपत्ति जताने के साथ ही अपने सुझाव भी दिए थे।
जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का जमकर विरोध किया था, जबकि निगमों ने अपना पक्ष रखते हुए कई प्रकार की दलीलें देकर बिजली दरों में वृद्धि का समर्थन किया था। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की वृद्धि करते हुए राज्य के चार लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। हालाँकि आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं किया है।
वहीं नए टैरिफ में लगभग 7000 मत्स्य पालक अब कॉमर्शियल के बजाय कृषि उपभोक्ता के तौर पर बिजली का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही दस दिनों में बिजली के बिल का डिजिटल भुगतान करने पर उपभोक्ता को 1.50 फीसदी और अन्य माध्यमों से 1 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। किसान यदि ट्यूबवेल का बिल एक महीने में जमा कराएगा, तो उसे 5 फीसदी की छूट दी जाएगी।