पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को शनिवार (5 अगस्त, 2023) को तोशखाना प्रकरण में तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीटीआई (PTI) के कार्यकर्त्ताओं ने कोर्ट के इस फैसले के बाद बेहद नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने इमरान खान को 5 वर्षों के लिए किसी भी आधिकारिक पद पर रहने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट का फैसला आते ही पाकिस्तानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। कानून के जानकारों के अनुसार, मामले में आरोप सिद्ध होने से इमरान खान का सियासी करियर खत्म हो सकता है। नवंबर की शुरुआत से पहले आयोजित आम चुनावों में भी इमरान के हिस्सा लेने की संभावना अब ना के बराबर नजर आ रही है और वो आने वाले पांच सालो तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे।
#BREAKING | Tosha Khana case: Former Pakistan Prime Minister Imran Khan sentenced to 3 years jail term.#ImranKhan #PTI #Pakistan #PakistanNews
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— Republic (@republic) August 5, 2023
जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को सजा सुनाते हुए कहा, कि आरोपी ने चुनाव आयोग को अपनी उम्मीदवारी के सिलसिले में गलत ब्यौरा दिया था, इसलिए अदालत उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी मानती है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कि आरोपी ने जान बूझकर अपनी संपत्ति छिपाई और प्राप्त उपहारों के बारे में अदालत को भ्रामक जानकारी दी, जिससे उसका कदाचार सिद्ध होता है।
गौरतलब है, कि इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में इमरान खान और उनके वकील मौजूद नहीं थे। बता दें, कि तोशखाना मामला इमरान खान द्वारा प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान विदेशी मेहमानों से मिले गिफ्ट के घोटाले के संबंध में है। आरोप है, कि उन्होंने इन उपहारों का निजी इस्तेमाल किया और इन गिफ्टों को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया।