आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। गौरतलब है, कि इसके पहले भी संजय सिंह को जमानत नहीं मिल पाई थी। चार अक्तूबर को लगभग 13 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत ने शुक्रवार (13 अक्टूबर 2023) को आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संजय सिंह की तीन दिन की ईडी हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
Delhi Court remands Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh to 14 days of judicial custody in the money laundering case connected to the liquor policy scam case. #DelhiCourt #SanjaySingh pic.twitter.com/adb2giUiNm
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रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह बौखलाए हुए नजर आये। इसपर कोर्ट ने संजय सिंह की भाषा पर आपत्ति दर्ज करते हुए उन्हें कहा, कि वे अदालत में राजनीतिक बयानबाजी न करें। कोर्ट ने ये तक कहा, कि यदि उन्हें इस तरह की बयानबाजी करनी है, तो वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हो सकते है।
दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी को मनोरंजन विभाग कह कर संबोधित किया। उन्होंने कहा- “इनके सवाल देखिए, ये अडानी पर जांच नहीं करते।” संजय सिंह की इस टिप्पणी पर जज नागपाल भड़क गए। उन्होंने संजय सिंह से कहा- “अगर यहां आकर राजनीतिक भाषण देना है तो यहां आने की जरूरत नहीं।”
Excise Case: Delhi Court warns AAP's Sanjay Singh not to give political speech in Court
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— ANI Digital (@ani_digital) October 13, 2023
बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने आप सांसद संजय सिंह को बीते 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें 10 अक्टूबर तक हिरासत में भेज दिया था। जब दूसरी बार संजय सिंह कोर्ट में पेश हुए, तो उन्हें 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था। अब शुक्रवार को ईडी को मिली रिमांड की तिथि समाप्त होने के बाद कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय के आरोप के अनुसार, सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और इसे लागू करवाने में महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। इस कारण कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को अनैतिक आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था।