सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को अपनी पत्नी से आखिरकार तलाक मिल गया। कोर्ट ने क्रूरता को आधार बनाकर इस तलाक को अपनी मंजूरी दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार केत और नीना बंसल कृष्णा ने इस संबंध में मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए माना, कि कपूर की पत्नी से उनका रिश्ता ठीक नहीं था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जाने माने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर का विवाह साल 2008 में हुआ था और वह साल 2012 में एक बेटे के पिता बने। कुछ समय बाद में दंपति के रिश्ते में खटास पैदा होने लगी और दोनों अलग हो गए। इसके बाद कुणाल ने पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
कुणाल का आरोप था, कि उनकी पत्नी उन्हें और उनके परिवार को धमकाने के लिए पुलिस को फोन कर देती थी। सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें अपमानित भी करती थी। कुणाल कपूर ने आगे 2016 की एक घटना का उदाहरण देते हुए बताया, कि 2016 में जब वह मास्टरशेफ इंडिया की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त उनकी पत्नी ने स्टूडियो में बेटे के साथ आकर हंगामा खड़ा कर दिया था।
Celebrity Chef Kunal Kapoor Granted Divorce by High Court Citing ‘Cruelty’ by Wife https://t.co/K2zp6GL8ps
— LawTrend (@law_trend) April 3, 2024
इसके बाद जब दोनों के बीच अलगाव हुआ, तो वो उनको बच्चे से मिलने भी नहीं देती थी और उनसे गैरजरूरी पैसों की मांग करती थी।सेलिब्रिटी शेफ ने ये दावा भी किया, कि वो जब से टीवी और सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुए, उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी थी। उनके माता-पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती थी और एक बार तो उन्होंने शूटिंग पर जाने से पहले उन्हें थप्पड़ भी मारा था।
वहीं कुणाल की पत्नी एकता ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, कि उन्होंने अपने परिवार और पति की सहायता के लिए अपने करियर से समझौता किया, लेकिन उनके घरवाले उन्हें ताने मारते रहते थे और छोटी-छोटी बातों पर सुनाते रहते थे।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर फरमाते हुए तलाक को अनुमति देते हुए कहा, कि कानून के अनुसार पति अथवा पत्नी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से लापरवाह, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के समान है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्वीकार किया, कि कुणाल कपूर की पत्नी का आचरण गरिमा और सहानुभूति से रहित था।
कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, कि जब एक पति या पत्नी का एक-दूसरे के प्रति ऐसा स्वभाव होता है, तो यह विवाह के असली मतलब को अपमानित करता है और इसका कोई संभावित कारण मौजूद नहीं है, कि उसे साथ रहने की पीड़ा सहते हुए रहने के लिए क्यों मजबूर किया जाए। इसके बाद अदालत की तरफ से शेफ के पक्ष में फैसला सुनाया गया।
बता दें, कि 44 वर्षीय लोकप्रिय शेफ कुणाल दिल्ली के रहने वाले हैं। बचपन से ही खाना बनाने का शौक रखने वाले कुणाल ने आगे चलकर कुकिंग के क्षेत्र को अपना करियर बनाया और एक सेलिब्रिटी शेफ बन गए। सेलिब्रिटी शेफ के साथ ही कुणाल ‘मास्टर शेफ इंडिया’ के जज के तौर पर भी पहचाने जाते है। उनके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स हैं। साथ ही वो यूट्यूब चैनल पर भी फूड रेसिपी शेयर करते है।