बुधवार (26 जून, 2024) को टेलीकम्यूनिकेशंस एक्ट, 2023 के कुछ खंड लागू कर दिए गए है। इसके तहत कई नए नियम देश में SIM खरीदने और उसके इस्तेमाल के संबंध में लागू किए गए है। इसके अलावा गड़बड़ी के संबंध में दंड और जुर्माने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है।
जानकारी के लिए बता दें, कि दूरसंचार विधेयक, 2023 को दिसम्बर, 2023 में संसद द्वारा पास किया गया था। इसके बाद इस पर राष्ट्रपति द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई थी। इस कानून में 60 से अधिक खंड हैं। इस कानून से सरकार देश में संचार माध्यमों के नियमन को नए तरीके से नियमित करना चाहती है। गौरतलब है, कि अभी तक यह कार्य एक सदी पुराने कानून के सहारे होता था।
ऑपइंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस कानून में संचार माध्यम (फोन नेटवर्क, इंटरनेट) लगाने, उनके उपयोग, उनमें गड़बड़ी पर सजा और उनके नियमन संबंधी प्रावधान है। साथ ही संचार माध्यमों का कोई गलत इस्तेमाल ना करे, इसके लिए भी जरुरी प्रावधान किए गए है। कानून के अंतर्गत अब भारत में कोई भी नागरिक निर्धारित सीमा से ज्यादा SIM अपने पास नहीं रख पाएगा।
9 से ज्यादा SIM खरीदे तो लग सकता है ₹2 लाख का जुर्माना, गड़बड़ करके लिया तो देने पड़ सकते हैं ₹50 लाख: जानें नए टेलीकॉम बिल से क्या-क्या बदला#SIM #AsdharCard #NewLaw https://t.co/9zScWFvKKH
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) June 27, 2024
नए कानून के तहत भारत में एक व्यक्ति जीवन भर में अब सिर्फ 9 SIM ही खरीद सकेगा। यह SIM उसके आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र से लिंक होंगे। इस सीमा को जम्मू कश्मीर और उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों में 6 ही रखा गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार पचास हजार और फिर पकड़े जाने पर हर बार 2 लाख रुपये का अर्थदंड भुगतना होगा। हालांकि SIM खरीदने की सीमा का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान नहीं है।
दरअसल, SIM खरीदने की तय सीमा लागू करने के पीछे इसके दुरूपयोग को रोकना है। आतंकियों समेत तमाम देश-विरोधी ताकतें इससे पहले एक ही पहचान पत्र के आधार पर कई SIM एक्टिव कर लेती थी, हालांकि अब ऐसा नहीं होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं किसी ऐसे SIM अथवा इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर, जिसे सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, भारी जुर्माना ठोंका जायेगा।
नए कानून के अनुसार, ऐसी स्थिति में दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका सीधा तात्पर्य है, कि अब बिना कानूनी अनुमति के इंटरनेट अथवा अन्य ऐसी ही किसी संचार सुविधा का इस्तेमाल करना गैर कानूनी कर दिया गया है। इसके अलावा SIM खरीदने या इंटरनेट का उपयोग करने के लिए यदि कोई व्यक्ति फर्जी जानकारी देता है, तो इसके लिए उस पर 50 लाख तक जुर्माना और 3 वर्ष की सजा हो सकती है।
फर्जी SIM के जरिये होने वाली आपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर इस नियम को इतना कठोर बनाया गया है। गौरतलब है, कि एक ओर सरकार ने नागरिकों को SIM खरीदने की एक सीमा निर्धारित की है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सुविधाएँ भी प्रदान की है। सरकार ने हाल ही में संचार सारथी नाम से वेबसाइट भी आरंभ की थी, इस पर लोग उन नम्बरों को जान सकते हैं, जो उनके आधार से लिंक है।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को Sancharsaathi.gov.in पर जाकर अपना फोन नम्बर दर्ज करना होगा। यह वेबसाइट पंजीकृत नंबर पर एक OTP भेजेगी, जिसके बाद आपको ये ज्ञात हो जाएगा, कि आपके आधार पर कितने SIM इस वक्त एक्टिव है। वेबसाइट पर इस्तेमाल में नहीं लाए जाने वाले SIM को बंद करने और अपने आधार से हटाने की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही खोए हुए मोबाइल को भी ढूँढने के लिए IMEI नंबर ब्लॉक करवाया जा सकता है।