प्रदेश में अब दोपहिया वाहन के पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट न होने पर दोपहिया वाहन चालक पर 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा और यदि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना, तो 2,000 रुपये का चालान किया जायेगा। इसके साथ ही मौके पर वाहन जब्त करके चालक को विक्रम अथवा बस से उसके गंतव्य की तरफ भेजा जाएगा।
गौरतलब है, कि परिवहन विभाग ने हेलमेट के नियमों को सख्त कर दिया है। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया, कि डबल सवारी के दौरान दोनों व्यक्तियों का हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना, तो 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा, और दोनों के बिना हेलमेट होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
उन्होंने कहा, कि यदि आप दोपहिया वाहन से शहर में सफर कर रहे हैं, तो हेलमेट पहनना ना भूलें, विशेषकर जब आप पीछे किसी को बिठा रहे हों। यह सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि आपकी और आपके साथी की सुरक्षा के लिए हेलमेट बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने दोपहिया सवारों के लिए हेलमेट पर रिफ्लेक्टर युक्त लाल पट्टी लगाना भी अनिवार्य किया है।
हेलमेट पर रिफ्लेक्टर युक्त लाल पट्टी रात में रोशनी पड़ने पर चमकने लगेगी, जिससे अन्य वाहन चालकों को अंधेरे में भी दोपहिया वाहन की उपस्थिति का अंदाजा हो सकेगा। जल्द ही यातायात पुलिस इस नियम को लागू करने के लिए अभियान शुरू करेगी। परिवहन विभाग का कहना है, कि गहरे रंग के कपड़े पहनकर वाहन चलाने से कई बार पीछे से आने वाले वाहन चालक उन्हें नहीं देख पाते, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।