भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में रिजर्वेशन करके यात्रा को लेकर नियम बदल दिए हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा किये गए टिकट बुकिंग के नियम में नए संशोधन के अनुसार अब यात्री ट्रेनों में 120 नहीं बल्कि 60 दिन पहले तक ही टिकट बुकिंग कर सकेंगे। यानी अब ट्रेनों में रिजर्वेशन दो महीने पहले खुलेगा। हालांकि यह नियम विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए मान्य नहीं होगा।
रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) संजय मूनचा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह नियम 1 नवम्बर, 2024 से लागू किया जायेगा। रेलवे द्वारा बुधवार (16 अक्टूबर, 2024) को जारी किए गए एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। यह नियम गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस पर लागू नहीं होगा। यह नियम 31 नवम्बर, 2024 तक बुक किए गए टिकट पर लागू नहीं होगा। वह टिकट वैसे ही बना रहेगा।
रेलवे ने इस नोटिफिकेशन में बताया है, कि अब 1 नवंबर 2024 से ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन की मौजूदा समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन (यात्रा की तिथि को छोड़कर) रहेगी। इस आदेश में यह भी बताया गया है कि विदेशी यात्री ट्रेन यात्राओं को एक साल पहले तक बुक कर सकेंगे। गौरतलब है कि रेलवे बुकिंग को लेकर काफी सुधार कर रहा है। यह कदम भी इसके लिए लाया गया है।
Indian Railways has shortened the Advance Reservation Period (ARP) from 120 to 60 days, effective from November 1. This change won’t affect foreign passengers or certain trains like the Gomti Express and Taj Express, which already have reduced ARP pic.twitter.com/uGxZ0ES5kf
— IANS (@ians_india) October 17, 2024
उल्लेखनीय है, कि टिकट बुकिंग आसान बनाने और सभी यात्रा करने वालो को टिकट मिल सके इसके लिए रेलवे द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। रेलवे की तरफ से अवैध तरीके से टिकट बुक करने वालों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया जाता है। रेलवे का फोकस सुविधाओं को और आसान बनाने का है।