उत्तर प्रदेश पुलिस के आंतकवाद निरोधक दल द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वाले दो मौलानाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा धर्मांतरण का धंधा करने के मामले में जहाँगीर आलम और मोहम्मद उमर गौतम नामक दो लोगो को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण मामले में पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई एवं अन्य विदेशी संगठनों द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार ये दोनों आरोपी मौलाना अब तक तकरीबन 1,000 से ज्यादा लोगों का धर्मान्तरण करा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश ए़टीएस की टीम द्वारा गिरफ्तार दो आरोपियों में से एक उमर गौतम जो पहले हिंदू था उसने लगभग तीस वर्ष पूर्व धर्म परिवर्तन इस्लाम काबुल कर लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद आरोपी उमर गौतम दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इस्लामिक दावाह केंद्र चला रहा था। इसके लिए विदेशी एजेंसियों द्वारा मोटी फंडिंग की जा रही थी। गरीब और असहाय लोगो के धर्मान्तरण का सारा खेल इसी जगह से रचा जा रहा था। पुलिस के मुताबिक अधिकतर लोगो को डरा-धमका कर अथवा प्रलोभन देकर उनका इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया गया।
उत्तर प्रदेश राज्य के कई इलाको जैसे कानपुर, नोएडा,वाराणसी, मथुरा, इत्यादि क्षेत्रों में यह गिरोह अपने घिनौने खेल को अंजाम दे रहा था। इसके अलावा राष्ट्र के अन्य प्रदेशों में भी यह गिरोह सक्रिय था। हिरासत में लिए गए मौलाना उमर द्वारा पूछताछ में खुद कबूला है कि उसने अब तक तकरीबन हजार गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम में परिवर्तित कराया है। इस धर्मान्तरण गिरोह का मुख्य शिकार मूक-बधिर बच्चें एवं गरीब महिलाये होती थी। नोएडा गौतमबुद्ध नगर स्थित डेफ सोसाइटी में मूक-बधिरों के एक स्कूल में बच्चों को विवाह, नौकरी, धन का लालच देकर मुस्लिम बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। धर्मान्तरण के इन मामलो में बच्चों के परिवार वालो को इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी।
गौरतलब है कि धर्म परिवर्तन जैसा घृणित कार्य करने वाले आरोपी दोनों मौलानाओ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कड़ा संज्ञान लेते हुए जाँच एजेंसियों को मामले के तह तक जाने के आदेश दिए है। हिरासत में लिए गए आरोपी दोनों मौलानाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इन दोनों आरोपियों की चल अचल संपत्ति भी शासन द्वारा जब्त की जाएगी। इसके साथ ही जो अन्य लोग भी इस मामले में शामिल पाए जाते है उन पर भी गैंगस्टर एक्ट और अन्य सख्त धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए है।