उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य के नागरिको खासतौर पर युवाओ की समस्याओ को ध्यान में रखकर पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की प्रकिया आसान बनाने का निर्णय लिया है। अब राज्य के नौजवानो को पासपोर्ट, नौकरी एवं वीजा के लिए जरुरी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए थाना – कोतवाली और पुलिस कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेगे।
नई व्यवस्था के अनुसार पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑनलाइन माध्यम के जरिये आवेदन कर यह सर्टिफिकेट घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। पीसीसी सर्टिफिकेट के लिए नागरिको को उत्तराखंड पुलिस के सिटीजन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन देवभूमि मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करना है।
पीसीसी ऑनलाइन आवेदन के साथ 50 रुपये की फीस का शुल्क अदा करने के बाद सर्टिफिकेट आवेदक के ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। इससे पहले पीसीसी आवेदन कर्ता को बैंक में जाकर शुल्क जमा करना पड़ता था। इसके साथ ही थाना कोतवाली और पुलिस कार्यलय के चक्कर भी कटाने पड़ते थे।
दरअसल पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) एक प्रकार का कानूनी डॉक्यूमेंट होता है, जिसे पासपोर्ट एप्लीकेंट होल्डर को इसलिए जारी किया जाता है, ताकि यह सत्यापित किया जा सके, कि आवेदनकर्ता पर कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है।
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) बनवाने की जरुरत उस वक्त पड़ती है, जब कोई भारतीय नागरिक विदेशो में जॉब, लम्बे समय तक रहने अथवा आवासीय तौर पर रहने के उद्देश्य से वहां जाता है।
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की ऑनलाइन प्रक्रिया से पहले आम नागरिको को इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पीसीसी सर्टिफिकेट के लिए पुलिस कार्यालय में आवेदन के बाद आवेदनकर्ताओ को अपने संबंधित थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बाद थाने की रिपोर्ट लगने के बाद दोबारा से पुलिस कार्यलय में जाकर पीसीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं के मद्देनजर पुलिस विभाग द्वारा ऑनलाइन पीसीसी सर्टिफिकेट प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।