फरवरी 2020 में हुए हिंदू विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और पांच अन्य आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचने और दंगा भड़काने की धाराओं समेत अन्य कई धाराओं में आरोप तय कर दिए है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, कि ताहिर हुसैन दंगों में सक्रिय भागीदार था, न कि मूकदर्शक। शुक्रवार को कोर्ट करण नाम के एक पीड़ित द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्त्ता करण के दिल्ली के खजूरी खास इलाके के चांद बाग स्थित गोदाम को ताहिर हुसैन के नेतृत्व में उन्मादी भीड़ ने तबाह कर दिया गया था।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगा-फसाद और आपराधिक साजिश के आरोप तय किये जाने का आदेश देते हुए कहा, कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में ताहिर हुसैन केवल मूकदर्शक नहीं था, बल्कि ताहिर हुसैन के घर से पत्थर और बम आदि फेंके जा रहे थे। कोर्ट के कहा, ताहिर हुसैन दूसरे सम्प्रदाय के लोगों (हिंदुओं) को सबक सिखाने के लिए गैरकानूनी रूप से लोगों की भीड़ एकत्रित कर लोगों को भड़का रहा था।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, कि ताहिर हुसैन और अन्य शोएब, गुलफाम, जावेद, फिरोज और अनस के बीच हिंदू समुदाय से संबंधित संपत्तियों में आगजनी और तोड़फोड़ करने को लेकर समझौता हुआ था। आप पार्टी के पूर्व पार्षद ने दंगो को अंजाम देने के लिए ‘विस्तृत तैयारी’ की थी। दंगो के दौरान आरोपी ताहिर हुसैन की इमारत ई-17 से हिंदू समुदाय की संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी करने के लिए प्रयोग किया गया था।
दिल्ली की निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 147 (दंगा), 148 (सशस्त्र दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 395 (डकैती) और 427, 435 और 436 के अंतर्गत 6 लोगों के विरुद्ध आरोप तय किए है। ताहिर हुसैन पर आईपीसी की अन्य धाराओं के अलावा धारा 109 और 114 के तहत भी आरोप तय किये गए है। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों ने मिलकर हिंदुओं से संबंधित संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। इसके लिए ताहिर हुसैन के घर का इस्तेमाल हुआ।
मामला खजूरी खास क्षेत्र में एक गोदाम में तोड़फोड़, आगजनी और लूट की घटना से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, जिस जगह पर ये घटना हुई, वो ताहिर हुसैन के घर से केवल 50-60 मीटर की दूरी स्थित है। जांच के दौरान ये सामने आया, कि ताहिर हुसैन के घर का इस्तेमाल दंगाइयों ने पत्थर, पैट्रोल और एसिड बम फेंकने में किया और ऐसा करने वालों में खुद ताहिर हुसैन शामिल था। वो अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मौजूद मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व कर रहा था।