दिल्ली में 2020 फरवरी में हुए भीषण हिंदू विरोधी दंगों के आरोपित शाहरुख पठान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिल्ली दंगो के आरोपित को पुलिसकर्मियों कहीं ले रहे है, और उसके आसपास भीड़ खड़ी नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो सोमवार 23 मई 2022 का बताया जा रहा है। बीते सोमवार को उसे चार घंटे की कस्टडी परोल पर पुलिस द्वारा उसके बीमार अब्बा से मिलाने घर लाया गया था।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिल्ली दंगे के आरोपित शाहरुख पठान का उसके मोहल्ले में जमा हुजूम एक नायक की तरह स्वागत सत्कार कर रही है। इस दौरान आरोपित शाहरुख़ भी मौजूद भीड़ का अभिवादन स्वीकार करता नजर आ रहा है। उसके मोहल्ले के लोग उसे देखने के लिए छतों पर भी चढ़े हुए है। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने शाहरुख का यह वीडियो बनाया था।
Court granted 4 hours' custody parole to rioter Shahrukh Pathan who brandished gun at a policeman during Delhi riots, to meet his parents.
And, this is how rioter Shahrukh Pathan was welcomed by his community. pic.twitter.com/PGniww2fzm
— Anshul Saxena (@AskAnshul) May 26, 2022
दिल्ली दंगों के आरोपित शाहरुख़ का स्वागत न केवल उसके मोहल्ले वालों ने भीड़ जुटाकर किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उसके समर्थन में बाकायदा अभियान चलाया गया। AIMIM के नेता शेख आदिल आज़मी ने तो शाहरुख़ के साथ दिल्ली दंगों के बाकी दंगाइयों को भी बहादुरी के ख़िताब से नवाज दिया।
हमें अपने बहादुरों कों खास तोर पर याद करना चाहिए
सरकार जु'ल्म व सितम के खेलाफ आवाज़ उठाने वाले मुस्लिम नौजवानों की बे जा कयादत कों उभरने का मौका न मिल सके और मुसलमान जहनी गुलामी क़ुबूल करले
खालिद सैफी, शरजील ईमाम, उमर खालिद, शाहरुख़ पठान को अपनी दुआओं मे याद रखें… ‼️ pic.twitter.com/mGKFsKkPlW— Shaikh Adil Azmi شیخ عادل اعظمی (@IamShaikhAdil) May 26, 2022
उल्लेखनीय है, कि शाहरुख पठान पर लगे गंभीर आरोपों के मद्देनजर कोर्ट उसकी जमानत याचिका को कई बार खारिज कर चुका है। दिल्ली पुलिस ने शाहरुख़ पठान को 24 फरवरी 2020 को हिरासत में लिया था। तब से वह जेल में बंद है। शाहरुख़ पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 153A, 283, 353, 332, 323, 307, 505, 120-B, 34 के साथ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है। दिसंबर 2021 में कोर्ट ने उस पर से आर्म्स एक्ट हटा दिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पटियाला हाऊस कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज अमिताभ रावत ने 21 मई को शाहरुख़ को उसके बीमार अब्बा से मिलने की मंजूरी दी थी। शाहरुख के परोल के लिए दी गई याचिका में उसके 65 साल के अब्बा को वरिष्ठ नागरिक बताते हुए कहा गया था, कि वे कई बीमारियों से जुझ रहे है। कुछ वक्त पहले जीबी पंत अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ था। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख को मार्च के महीने में एक दिन का पेरोल दिया गया था। पेरोल के दौरान उसे अस्पताल तक ले जाया गया, लेकिन उसके अब्बा के स्वास्थ्य की स्थिति की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई थी।