आपराधिक मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत से दो वर्ष की सजा पाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता ख़त्म होने के बाद उन्हें एक और झटका लगा है। लोकसभा आवास समिति ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। इसके लिए उन्हें 22 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है।
राहुल गांधी को यह बंगला वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद आवंटित किया गया था। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ट्विटर पर जानकारी दी, “लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है।
After being disqualified from the Lok Sabha, now the Lok Sabha Housing Committee has given notice to Congress leader Rahul Gandhi to vacate the government-allotted bungalow: Sources
(file photo) pic.twitter.com/noZHOFsVt0
— ANI (@ANI) March 27, 2023
बता दें, आपराधिक मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। 2019 की चुनावी जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने पर राहुल गाँधी को सूरत की एक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक की एक चुनावी सभा में कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है। सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है?” इसके बाद भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज करवाया था, जो आपराधिक मानहानि से संबंधित है। कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान स्वीकार किया, कि यह हर दृष्टि से एक अपमानजनक ओर अभद्र बयान था।