राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित करने वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार भी सख्त कार्रवाई के एक्शन में आ गई है। गुरुवार (29 सितम्बर 2022) की देर शाम मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु द्वारा भी पीएफआई पर प्रतिबंध और पुलिस-प्रशासनिक अधिकार देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्रतिबंध को उल्लंघन पाए जाने पर सभी जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे।
Popular Front of India (PFI) and its allied fronts have been declared "banned" in Uttarakhand. Chief Secretary SS Sandhu has directed all the District Magistrates and Superintendents of Police of the state to take action accordingly.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 29, 2022
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर संदेश में लिखा, “केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में ऐसे राष्ट्रविरोधी संगठनों पर कठोर कार्रवाई करने हेतु प्रतिबद्ध है।”
केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में ऐसे राष्ट्रविरोधी संगठनों पर कठोर कार्रवाई करने हेतु प्रतिबद्ध है।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 29, 2022
उल्लेखनीय है, कि केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कई सदस्य गिरफ्तार भी किए जा चुके है। केंद्र से मिले अधिकार के तहत पुलिस और प्रशासन प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों की तुरंत गिरफ्तारी कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है।