
(फोटो साभार: इंडिया टुडे)
बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की आज्ञा के बिना अब कोई भी शख्स उनकी तस्वीर, आवाज और नाम का उपयोग नहीं कर सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद यह आदेश जारी किया है। इस निर्णय के बाद अब अमिताभ बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन पर रोक लग गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी को लेकर हाल ही में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने अमिताभ की इस याचिका पर शुक्रवार (25 नवंबर 2022) को सुनवाई करते हुए टेलीकॉम डिपार्टमेंट और अथॉरिटी को निर्देश जारी करते हुए कहा, कि अमिताभ बच्चन की तस्वीर, नाम और उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तत्काल हटाया जाए, जो वर्तमान में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
Bollywood legend & Veteran Actor Amitabh Bachchan filed a suit in Delhi High Court seeking protection of his personality rights. Eminent lawyer Harish Salve appearing for him. The matter is underway before Justice Navin Chawla.
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— ANI (@ANI) November 25, 2022
रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से उन फोन नंबर्स के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है, जो अमिताभ बच्चन के नाम और आवाज का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी तुरंत हटाने को कहा है, जो अमिताभ की पर्सनैलिटी राइट्स को हानि पहुँचा रहे है।
अमिताभ बच्चन की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत से कहा है, कि बीते कुछ वक्त से अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी का अनुचित दुरुपयोग किया जा रहा है। इस कारण उन्हें कोर्ट में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। हरीश साल्वे ने अदालत में व्हाट्सएप लकी ड्रॉ समेत अमिताभ के नाम से चल रहे कई अन्य और विज्ञापनों का उल्लेख किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट में उदाहरण देते हए कहा, कि मैसर्स स्वैग शर्ट्स, https://www.swagshirts99.com/ नामक वेबसाइट बनाकर टी-शर्ट बेच रहा है। इसमें अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगी हुई है। इसी प्रकार ग्वालियर का एक पोस्टर विक्रेता अमिताभ बच्चन की फोटो वाले पोस्टर बेच रहा है।
बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के अनुसार, कई कम्पनियाँ उनके नाम, तस्वीर और आवाज का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर बिना अनुमति के उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की अपील की थी।
अभिताभ ने यह भी कहा है, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से एक लॉटरी विज्ञापन भी चल रहा है, जिसमें प्रमोशनल बैनर पर उनकी तस्वीर और केबीसी का लोगो लगा हुआ है। यह बैनर लोगों को मात्र भ्रमित करने के लिए बनाया गया है, जबकि इस विज्ञापन में तनिक भी सच्चाई नहीं है।
अमिताभ बच्चन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चावला ने कहा है, कि इस बात में कोई संशय नहीं है, कि अमिताभ बच्चन एक लोकप्रिय शख्स है और कई विज्ञापनों में नजर आते है,इसलिए उनकी आज्ञा के बिना तस्वीर और नाम आदि का अनुचित इस्तेमाल करने से उनकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है।
उल्लेखनीय है, कि साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये विशेष तौर से व्हाट्सएप ऐप पर अमिताभ बच्चन के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी और दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के नाम का भी अनुचित इस्तेमाल कर फर्जी लॉटरी के चक्कर में लोगों को ठगा जा रहा है।
साइबर ठगों द्वारा इस प्रकार की ठगी को एक लंबे वक्त से अंजाम दिया जा रहा है। इसमें यूजर्स को 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की लॉटरी जीतने का दावा करने वाले मैसेज भेजे जाते है। इस प्रकार के मैसेज पूरी तरह से फर्जी होते हैं। इनमें शेयर किए गए लिंक्स और नंबर्स के जरिये लोगों के साथ पैसों की ठगी की जाती है।