कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए उनके आपत्तिजनक बयान पर मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने कोई राहत नहीं मिली है। गुरुवार (20 अप्रैल 2023) को मामले की सुनवाई के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने गुरुवार (20 अप्रैल) को राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी है। इसके बाद अब राहुल गांधी को अपना पक्ष गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष पेश करना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी को सूरत की सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। 20 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसका मतलब है कि मानहानि मामले में उनकी दो साल की सजा बरकरार रहेगी। साथ ही उनकी संसद सदस्यता भी बहाल नहीं होगी। अब इस मामले में राहत के लिए उन्हें हाई कोर्ट में अपील करनी होगी।
Gujarat | Surat Court rejects the application filed by Congress leader Rahul Gandhi seeking stay on his conviction in the 2019 defamation case on 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/BMVyXTkAs7
— ANI (@ANI) April 20, 2023
बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने 2019 में कर्नाटक की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है’। इसके बाद गुजरात भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने उनके विरुद्ध मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस नेता को बीते 23 मार्च 2023 को दो वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी।