यदि आप किसी से पुराना वाहन (सेकेंड हैंड) खरीद रहे है, तो सिर्फ विक्रय पत्र और पहचान पत्र की छाया प्रति लेने से काम नहीं चलेगा। अब वाहन ट्रांसफर कराने के दौरान आरटीओ कार्यालय में वाहन स्वामी का प्रस्तुत होना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यालय में वाहन स्वामी का सत्यापन व हस्ताक्षर मिलान कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद ही वाहन ट्रांसफर किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब वाहन तभी नए मालिक को तभी ट्रांसफर होगा, जब उसके पुराने मालिक के आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। नई व्यवस्था के तहत पुराने मालिक के आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आये ओटीपी को सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा। अभी तक वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान केवल खरीददार के मोबाइल पर ओटीपी जाता था, लेकिन शुक्रवार से पुराने मालिक और खरीदार दोनों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा, पुराने मालिक को बुलाने का नियम केवल वाहन ट्रांसफर में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किया गया है। यदि किसी को ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान कोई परेशानी आ रही है, तो वह सीधे आकर मुझसे या अन्य संबंधित अधिकारी से बात कर सकता है। उन्होंने कहा, कि नियम आमजन को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों की सहूलियत के लिए है।