परिवहन विभाग ने पुराने दोपहिया, कार समेत अन्य वाहनों की खरीद व बिक्री करने वाले डीलरों का आरटीओ कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। दिसंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद यह नियम 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन उत्तराखंड के वाहन डीलरों ने पंजीकरण नहीं कराया। हालांकि अब आरटीओ प्रशासन ने सभी वाहन डीलरों को अंतिम चेतावनी देते हुए एक माह के अंदर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए है।
आरटीओ प्रशासन के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 22 दिसंबर 2022 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें राज्य को इसे अपने स्तर पर लागू करने के लिए कहा गया था। उत्तराखंड परिवहन मुख्यालय ने भी पिछले वर्ष 30 दिसंबर को सभी आरटीओ को पत्र भेजकर इसका अनुपालन कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन यह नियम निर्धारित समय सीमा पर लागू नहीं हो पाया।
अब आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने अंतिम चेतावनी देते हुए सभी पुराने वाहनों की खरीद व बिक्री करने वाले डीलरों को एक माह की समय सीमा के अंदर पंजीकरण कराने के निर्देश जारी किये है। आरटीओ अधिकारी के अनुसार, 1 सितंबर से अभियान चलाकर वाहन डीलरों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनके परिसर में खड़े सभी पुराने वाहनों के नंबर आरटीओ कार्यालय के सॉफ्टवेयर में ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे।
आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा के अनुसार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त कर रहे वाहन डीलरों की प्रमाणिकता को लेकर प्राधिकार प्रमाण पत्र बनाने की अधिसूचना जारी की गई थी। इससे व्यापार में आसानी होगी एवं पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। वाहन डीलरों को 31 अगस्त तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद परिवहन विभाग चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा।
उल्लेखनीय है, कि प्राधिकार प्रमाण पत्र से पंजीकृत वाहनों के डीलरों एवं मध्यस्थों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही ऐसे वाहनों की खरीद एवं बिक्री में धोखाधड़ी की संभावना में भी कमी आएगी। इस संबंध में बीते शुक्रवार को आरटीओ सुनील शर्मा ने करीब दो दर्जन वाहन डीलरों के साथ आरटीओ कार्यालय में बैठक की और इस दौरान नए नियमों के बारे में अवगत कराया।
बता दें, कि देहरादून समेत हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश एवं विकासनगर जैसे शहरों में पुरानी मोटरसाइकिल, स्कूटी व कार खरीदने और बेचने का व्यवसाय अपनी गहरी जड़े जमा चुका है। शहरों की मुख्य सड़को से लेकर मोहल्ले की गलियों तक पुरानी गाड़ियों के बाजार सज रहे है। पुराने वाहनों की खरीद व बिक्री करने वाले ऑनलाइन बाजार भी आज के युग में मौजूद है। नए नियम के अंतर्गत पंजीकृत वाहन मालिक एवं वाहन डीलर के मध्य वाहन की डिलीवरी की सूचना देने की प्रक्रिया समेत डीलर की जिम्मेदारियों को विस्तृत तौर पर स्पष्ट किया गया है।