इंदौर शहर के बायपास स्थित एक टाउनशिप में रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका ने फर्नीचर व्यवसायी फैजान खान पुत्र इकबाल खान पर दुष्कर्म, धमकाने, ब्लैकमेलिंग और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (लव जिहाद) के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला का आरोप है, कि फैजान खान ने धोखे से उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। आरोपी फैजान पीड़ित के मासूम बेटे की हत्या और इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप करता था। आरोपित का पिता इकबाल खान खजराना में प्रॉपर्टी व्यवसायी है।
कनाड़िया थाना क्षेत्र पुलिस के अनुसार 35 वर्षीय महिला की वर्ष 2017 में फैजान उर्फ कबीर ने अपनी बहन का मेकअप के बहाने धोखे से पीड़ित महिला का मोबाइल नंबर ले लिया और बातचीत के मौके ढूंढकर जबरन बात करने लगा। एक दिन फैजान खान उर्फ़ कबीर योजना बनाकर महिला से मेकअप के बारे में बात करने के बहाने महिला से मिलने पहुंच गया और महिला को डरा धमकाकर और चाकू नोक पर बलात्कार किया।
फैजान खान की क्रूरता यही नहीं रुकी उसने पीड़ित महिला जब अपने ऊपर हुए जुल्म से दुखी होकर वह रो रही थी, तब फैजान खान ने पीड़ित महिला का निर्वस्त्र अवस्था में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और तब से फैजान वीडियो को इंटरनेट मिडिया में वायरल करने की धमकी देकर उसका शौषण करने लगा।
फैजान ने महिला को अपनी पहचान कबीर के रूप में कराई थी। लेकिन लगभग दो साल पहले पीड़ित महिला ने फोन पर बात करते समय उसकी बातें सुनी, तो महिला के पैरो तले जमीन खिसक गयी। और महिला को पता चला, कि जिसे वो कबीर समझ रही थी, असल में वो फैजान खान है। इसके बाद जब पीड़ित महिला ने फैजान खान को पुलिस में शिकायत करने की बात कही, तो फैजान महिला को समाज में बदनाम करने की धमकी देने लगा।
फैजान खान क्रूरता से पीड़ित महिला का तब तक बलात्कार किया। जब तक वह महिला चार माह की गर्भवती हो गई थी। वर्ष 2019 के नवंबर माह में महिला ने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद भी हवस में अँधा फैजान खान पीड़ित महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद फैजान खान ने पीड़ित महिला को धमकी दी, कि उसे उसके बच्चे का मुस्लिम रिवाज से खतना करना होगा और उसे और उसके बेटे को मुस्लिम मजहब अपनाना होगा। ऐसा नहीं करने पर फैजान खान ने महिला और बच्चे को जान से खत्म करने की धमकी दी।
फैजान खान के जुल्मों से पीड़ित महिला ने अपने बच्चे की जान का खतरा और अपने पर हुए अत्याचार और दुष्कर्म को वर्षो तक सहने के बाद हिम्मत जुटाकर परिचित की सहायता से पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी पर बलात्कार, रेप, धमकाने और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम (लव जिहाद) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी फैजान खान वल्द इकबाल खान को मैजेस्टिक नगर से हिरासत में ले लिया गया है। फैजान खान का विजयनगर में फर्नीचर का कारोबार है और उसके पिता इकबाल प्रॉपर्टी का काम धंधा करता है।
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