उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने चार अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। इनमें तीन औरतें भी शामिल है। ये सभी घुसपैठियें ट्रेन में सवार होकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने इनके पास से फर्जी दस्तावेज और विदेशी मुद्राएँ भी बरामद की है। इस मामले में ATS के इंस्पेक्टर चैम्पियन लाल ने शिकायत दर्ज करवाई है। 27 मार्च को दर्ज इस शिकायत में बताया गया है, कि मुखबिरों की सूचना पर रोहिंग्या घुसपैठियों के बारे में जानकारी मिली थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी एटीएस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, कि 27 मार्च को पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से कुछ संदिग्ध दिल्ली जा रहे है। इसके बाद एटीएस की टीम कानपुर जंक्शन पर पहुंची और संदिग्धों की खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान ट्रेन की जनरल कोच में एक संदिग्ध बैठा नजर आया, तो उससे मौके पर पूछताछ की गई। पूछताछ में संदिग्ध घबरा गया। इस डिब्बे में उसके साथ तीन महिलाएँ भी थी।
इसके बाद चारों बोगी से उतारकर कस्टडी में ले लिया गया। इन संदिग्धों को हिरासत में लेकर एटीएस अपने साथ लखनऊ मुख्यालय पहुँची। पूछताछ के दौरान 21 वर्षीय संदिग्ध ने अपना नाम आमिर हमजा बताया और अपने साथ मौजूद तीनों महिलाओं को म्यांमार का निवासी बताया। आमिर हमजा के कब्जे से एक मोबाइल भी मिला है। इस फोन में एयरटेल और जियो के भारतीय सिम लगे थे। संदिग्ध के पास से त्रिपुरा के एड्रेस पर चार फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए है।
ऑपइंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आमिर हमजा के साथ पकड़ी गई औरतों की पहचान 19 वर्षीया मीना, 22 वर्षीया सुकुरा बेगम और 19 वर्षीया ओनारा बेगम के तौर पर हुई। ये सभी म्यंमार के बुटीडांग की निवासी है। पूछताछ के दौरान सभी संदिग्धों ने अवैध तौर पर भारत में घुसपैठ ही बात कबूल की है। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में इनकी मदद बांग्लादेश में सलमान मियाँ और त्रिपुरा के किसी अहमद ने की है।
ट्रेन में बैठ दिल्ली आ रहे 4 रोहिंग्या (3 औरत+1 मर्द) कानपुर में पकड़े गए, बांग्लादेश के सलमान मियाँ ने कराई घुसपैठ: त्रिपुरा का अहमद मददगार, फर्जी आधार कार्ड भी मिले#Rohingya #UPATS #Kanpur https://t.co/rqfC8WdlPt
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) April 2, 2024
यूपी एटीएस ने ने अपनी एफआईआर में अहमद और सलमान मियाँ को भी नामजद किया है। चारों आरोपितों ने पूछताछ में यह बात भी स्वीकार की है, कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे उनकी योजना भारत में अवैध रूप से स्थायी तौर पर बसने की थी। एटीएस ने गिरफ्तार घुसपैठियों पर आईपीसी की धारा 420,467, 468 और 471 के समेत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की गई है।