हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी क्षेत्र से अगवा हुई तीन वर्षीय मासूम बच्ची के मामले में पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपी को शामली से दबोच लिया है। आरोपित को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है, जबकि बच्ची को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। अपने जिगर के टुकड़े को सही सलामत पाकर माता-पिता के आंसू छलक आये। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने भीख मंगवाने के लिए बच्ची का अपहरण किया था।
हरिद्वार पुलिस ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है, कि 3 साल की मासूम बच्ची को हरिद्वार पुलिस ने किया सकुशल बरामद, अपहरणकर्ता दबोचा, भीख मांगने व मंगवाने के लिए किया था मासूम का अपहरण।
3 साल की मासूम बच्ची को हरिद्वार पुलिस ने किया सकुशल बरामद, अपहरणकर्ता दबोचा,
भीख मांगने व मंगवाने के लिए किया था मासूम का अपहरण
नाम पता अभियुक्त–
सुरेन्द्र सिंह पुत्र वलीद निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जिला शामली उत्तर प्रदेश#UKPoliceStrikeOnCrime #UKPoliceHaiSaath pic.twitter.com/9BqPZ0Nxg2— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) April 6, 2024
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीते 30 मार्च को महेंद्र पुत्र यादराम निवासी संभल उत्तर प्रदेश, परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए धर्मनगरी हरिद्वार आए थे। इसी बीच प्रातः 9:30 पर नाई घाट, हर की पैड़ी के पास से उनकी तीन वर्षीय पुत्री ज्योति अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन करने पर जब कुछ पता नहीं चला, तो घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।
मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जब घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली, तो एक संदिग्ध मासूम को कंधे पर बैठाकर ले जाते हुए नजर आया। सीसीटीवी कैमरे से पीछा करने पर ज्ञात हुआ, कि संदिग्ध शामली की बस में सवार हुआ था। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए बच्ची को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे।
एसएसपी के निर्देशानुसार पुलिस की दो टीमें गठित की गई। एक टीम मुजफ्फरनगर, सहारनपुर व एक रुड़की की तरफ तलाश में जुटी थी। खोजबीन करते हुए शुक्रवार की रात रुड़की तहसील गेट के पास से आरोपी सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बावरी जिला शामली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से मासूम को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इंस्पेक्टर कुंदन सिंह राणा ने बताया कि शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
उन्होंने बताया, कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है, कि उसने बच्ची का अपहरण उससे भीख मंगवाने के लिए किया था, क्योंकि बच्चों को आसानी से भीख मिल जाती है। मुकदमे में धारा 363 एक की बढ़ोतरी कर दी गई है।
बता दें, कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363 के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग का अपहरण करता है या नाबालिग का कानूनी अभिभावक न होते हुए, नाबालिग की हिरासत लेता है, ताकि उस नाबालिग को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही, जुर्माना भी लगाया जा सकता है।