दिल्ली भाजपा के युवा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का निर्देश दिए है। बता दें, यह FIR पंजाब पुलिस ने 11 मार्च 2022 को दर्ज की थी। तेजिंदर बग्गा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभद्र भाषा प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था।
ऑपइंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार (12 अक्टूबर 2022) तेजिंदर बग्गा की याचिका पर जस्टिस अनूप चिटकारा ने सुनवाई करते हुए कहा, कि बग्गा के ट्वीट में ऐसा कुछ नहीं था, जो कोई आतंकी गतिविधि जैसा हो। उन्होंने कहा, कि ट्वीट में किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसा भी कुछ नहीं था।
कोर्ट ने FIR को निरस्त करने का आदेश दिया। याचिका में मोहाली के SAS नगर स्थित साइबर क्राइम थाने में आईपीसी की धारा 153- A, 505, 505 (2) और 506 के तहत दर्ज FIR को निरस्त करने की अपील की गई थी।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने @TajinderBagga के खिलाफ @PunjabPoliceInd की दर्ज FIR को रद्द किया। @ArvindKejriwal पर ट्वीट करने के मामले में पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज किया था और गलत तरीके से गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की थी। pic.twitter.com/GUA8mRcaLp
— Jitender Sharma (@capt_ivane) October 12, 2022
गौरतलब है, कि कश्मीरी हिंदुओ के पलायन और नरसंहार पर आधारित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में शामिल तेजिंदर बग्गा का एक बयान वायरल हुआ था।
बग्गा ने कहा था, कि केजरीवाल के माफ़ी माँगने तक भाजपा कार्यकर्ता उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। वहीं 25 मार्च को बग्गा ने अन्य एक ट्वीट करते हुए लिखा था, “जब 10 लाख ह#मी मरते होंगे, तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा होता होगा।” बाद में उन्होंने कहा था, कि 10 लाख को 10 करोड़ पढ़ा जाए।
तेजिंदर बग्गा के इस बयान का संज्ञान लेते हुए पटियाला में आप कार्यकर्ता राम कुमार झा ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इस FIR के जवाब में बग्गा ने 27 मार्च 2022 को कहा था, “एक नहीं 100 FIR करना, लेकिन केजरीवाल अगर कश्मीरी हिंदुओ के नरसंहार को झूठा बताएगा तो मैं बोलूँगा। अगर केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओ के नरसंहार पर ठहाके लगाएगा तो मैं बोलूँगा। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी अंजाम भुगतना पड़े, मैं तैयार हूँ। मैं केजरीवाल को छोड़ने नहीं वाला। नाक में नकेल डाल के रहूँगा उसके।”
इस मामले में पंजाब पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था। मोहाली साइबर अपराध थाने पर तेजिंदर बग्गा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें पकड़ने के लिए 6 मई 2022 को पंजाब पुलिस की टीम ने दिल्ली में दबिश दी थी। बग्गा ने उस वक्त आरोप लगाया था, कि करीब 50 पुलिसकर्मी बिना वर्दी के एक दर्जन निजी वाहनों में थे। पुलिस वालों पर बग्गा और उनके बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट और पगड़ी खींचने का आरोप लगा था।
हालाँकि इस पुलिस टीम को हरियाणा पुलिस ने रास्ते में रोक लिया और बग्गा को वापस दिल्ली ले आया गया था। इस दौरान पंजाब पुलिसकर्मियों पर दिल्ली में अवैध रूप से बग्गा की गिरफ्तारी का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। 8 अप्रैल 2022 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को बग्गा के खिलाफ प्रयोग किए गए तौर तरीकों पर फटकार भी लगाई थी।