
बलात्कार केस में पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास, (फोटो साभार: X/@MirrorNow)
पंजाब में जीरकपुर की महिला के साथ दुष्कर्म मामले में चंगाई सभाएँ करवाने वाले पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 28 मार्च को यौन उत्पीड़न केस में बजिंदर को दोषी करार दिया था।
बजिंदर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया है। पीड़िता के वकील एडवोकेट अनिल सागर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, कि बजिंदर सिंह एक स्वघोषित ईसाई धर्म प्रचारक है। उसके अनुयायी उसे ‘पापा जी’ कहकर बुलाते थे।
आरोप है, कि बजिंदर ने पीड़िता को विदेश भेजने का झांसा दिया था। इसके बाद मोहाली स्थित एक घर में पीड़िता के साथ रेप किया। इस घटना को बजिंदर ने कैमरे पर रिकॉर्ड भी किया। पीड़िता की शिकायत पर जीरकपुर पुलिस ने बजिंदर समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
Punjab | Mohali Court awards life imprisonment to Pastor Bajinder Singh in a 2018 sexual harassment case. pic.twitter.com/Jz81Nn87Mq
— ANI (@ANI) April 1, 2025
इनमें बजिंदर के अलावा, अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान शामिल थे। हालांकि, कोर्ट इस मामले में पांच आरोपियों को बरी कर चुकी है। जबकि एक आरोपी सुच्चा सिंह की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
बता दें, कि महिला से दुष्कर्म के मामले में नामजद पादरी बजिंदर सिंह सोमवार को अदालत में पेश हुआ था। आरोपी की पेशी के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। बजिंदर को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब वो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित सेमिनार में शामिल होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेने के लिए पहुंचा था।