
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, (फोटो साभार: संसद टीवी)
लोकसभा में गुरुवार (27 मार्च 2025) को इमीग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 (अप्रवासन और विदेशी विधेयक) पास हो गया हैं। सदन में बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। उन्होंने कहा, कि चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी यदि यहां अशांति फैलाने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी कठोरता के साथ व्यवहार होगा।
घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक पर चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल के प्रावधानों पर विस्तार से जवाब देते हुए कहा, कि भारत में आने के लिए वैध पासपोर्ट, वैध वीजा अनिवार्य होगा। बिना डॉक्यूमेंट के भारत में प्रवेश करने पर कानून सम्मत तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जाली दस्तावेजों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही वीजा की अवधि समाप्त होने पर भी देश में रहने वालों को ट्रैक किया जाएगा। विधेयक के महत्व का उल्लेख करते हुए लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कि जो प्रवासी भारत के विकास के लिए आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही जो लोग देश में शिक्षा, व्यापार और रिसर्च के लिए आते हैं, हम उनका भी स्वागत करते है।
#WATCH | Delhi | Replying in the Lok Sabha on the Immigration and Foreigners Bill, 2025, Union Home Minister Amit Shah says, "Immigration is not a separate issue. Many issues of the country are linked to it… From the point of view of national security, it is very important to… pic.twitter.com/hXpjWtMOgz
— ANI (@ANI) March 27, 2025
उन्होंने कहा, कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है, कि वर्ष 2047 तक भारत देश एक विकसित राष्ट्र बने। इसी वजह से सरकार ने कई पुराने कानूनों को समाप्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, कि हमारे देश में कौन आता है और कितने समय के लिए आता है, देश की सुरक्षा के लिए यह जानने का अधिकार है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है, कि जो जब चाहे, जिस उद्देश्य से चाहे रहे। गृह मंत्री ने कहा, “मैं इस सदन को आश्वासन देता हूँ, कि इसके माध्यम से भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों का लेखा-जोखा रखने का काम होगा और इसके माध्यम से देश का विकास भी सुनिश्चित होगा।”
बता दें, कि यह विधेयक भारत में आधिकारिक प्रवेश और बाहर जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा, रजिस्ट्रेशन और विदेशी नागरिकों के नियमन से जुड़ा हुआ है। इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 विधेयक के कानून के रुप में आने के बाद इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानूनों को भी समाप्त कर दिया जाएगा। जिनमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल हैं।