
रुड़की में शौहर द्वारा तीन तलाक दिए जाने पर महिला ने बीते मंगलवार को गंगनहर में छलांग लगा दी। महिला की तलाश के लिए गंगनहर में आज तीसरे दिन भी सर्च अभियान जारी है। हालांकि अभी तक महिला का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने इस मामले में महिला के शौहर समेत पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सफरपुर गांव के रहने वाले खुशनूद ने सहारनपुर निवासी साजिया को धोखा देकर 9 साल पहले निकाह किया था। दरअसल, खुशनूद पहले से ही शादीशुदा था। जब साजिया को इस बात का पता चला, तो साजिया ने इसका विरोध किया। इस पर खुशनूद ने साजिया को तीन तलाक देने के साथ ही मारपीट कर घर से निकाल दिया।
आरोप है, कि तीन तलाक मिलने पर तीन बच्चों की माँ साजिया डिप्रेशन में आ गई। तलाक से बेहद परेशान साजिया ने बीते मंगलवार की शाम गंगनहर में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने गंगनहर में तलाशी अभियान चलाया। साथ ही जल पुलिस के गोताखोरों भी गंगनहर में सर्च अभियान चला रहे है, हालांकि अभी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है।
साजिया के परिजनों की शिकायत के आधार पर साजिया के शौहर खुशनूद समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है, कि दस बच्चों के अब्बा खुशनूद ने अपनी दूसरी बीवी को तीन तलाक दिया है। पहली बीवी से उसे 6 बेटियां और एक बेटा है। जबकि दूसरी बीवी साजिया से उसे 3 तीन बेटे है।
बता दें, कि वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में तीन तलाक को असंवैधानिक बताया था। 2019 में मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित कर तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। इस कानून के तहत तीन तलाक देना एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है।