हिट एंड रन मामले (Hit and Run Case) में कानून के नए प्रावधानों के विरोध में देशभर में चल रही ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोटर्स की हड़ताल खत्म कर दी गई है। मामले की गंभीरता के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के साथ बैठक का निर्णय लिया था। मंगलवार (2 जनवरी 2024) की शाम केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने AIMTC के साथ हुई बैठक के दौरान आश्वस्त किया, कि नए कानून को लागू करने से पहले परामर्श किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच हुई बैठक सफल रही है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा है, कि ट्रक ड्राइवर अपनी हड़ताल वापस लें और काम पर लौट आएं। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है।
WATCH | ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म
– फिलहाल अभी नहीं लागू होगा हिट-एंड-रन कानून
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— ABP News (@ABPNews) January 2, 2024
उन्होंने कहा, कि सरकार की तरफ से संगठन को आश्वसान दिया गया है, कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा, तो संगठन से चर्चा की जाएगी। इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है।
वहीं गृह मंत्रालय ने बैठक के बाद कहा, कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। ऐसे में ड्राइवर की चिंताओं को लेकर सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, ”आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है।”
#WATCH | Union Home Secretary Ajay Bhalla says, " We had a discussion with All India Motor Transport Congress representatives, govt want to say that the new rule has not been implemented yet, we all want to say that before implementing Bharatiya Nyaya Sanhita 106/2, we will have… pic.twitter.com/14QXaVUg7t
— ANI (@ANI) January 2, 2024
गृह सचिव ने आगे कहा, ”अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। सरकार बताना चाहती है, कि ये प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम बताना चाहते हैं, कि इस धारा को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से विचार विमर्श किया जाएगा। हम सभी वाहन चालकों से अपील करते है, कि आप अपने कामों पर लौट आएं।”
बता दें, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में प्रावधान है, कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को जानकारी दिए बिना भागने वाले चालकों को 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।