उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को एमपी-एमएलए अदालत ने दो वर्ष कारावास समेत साढ़े छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। राज बब्बर के विरुद्ध मतदान केंद्र में घुसकर वोटिंग प्रभावित करने और पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार करने के मामले में अदालत ने अभिनेता राज बब्बर को सजा सुनाई है। इस प्रकरण में मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने वर्ष 1996 को वजीरगंज थाना में राज बब्बर, अरविंद यादव समेत अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।
पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा गया था, कि राज बब्बर ने अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र में जबरन घुसते हुए सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के साथ ही ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों से अभद्रता और मारपीट की। मारपीट के दौरान कई पोलिंग एजेंट्स को चोंटें आईं थी।
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, राज बब्बर के वकील एडवोकेट मोहम्मद सरन खान ने कहा, कि कांग्रेस नेता राज बब्बर को लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 1996 में आगरा में दर्ज एक मामले के सिलसिले में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है .
UP | He (Congress leader Raj Babbar) has been sentenced to 2 years of imprisonment in connection with a case registered in 1996 in Agra for violating the model code of conduct during LS election. The court also imposed a fine on him: Advocate Mohd Saran Khan, Raj Babbar’s lawyer pic.twitter.com/0H065AKdNX
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 7, 2022
23 मार्च 1996 में मामले की विवेचना के बाद राज बब्बर के विरुद्ध 143, 332, 353, 504, 323 और 188 के अंतर्गत कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर कोर्ट ने आज गुरुवार (7 जुलाई 2022) को फैसला सुनाया है। बता दें, राज बब्बर अस्सी के दशक में कई फिल्मों में अभिनय कर चुके है। इसके बाद वर्ष 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राज बब्बर जनता दल में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा लिया था। 2008 में राज बब्बर सपा को छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे।