आरबीआई के निर्देश के बाद आज मंगलवार 23 मई 2023 से 2000 रुपये के नोटों को बैंक वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आरबीआई के अनुसार, ‘क्लीन नोट पालिसी’ के तहत दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इनकी वैधता बनी रहेगी और कोई भी इसके लेनदेन से इंकार नहीं कर सकेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खाताधारक अपने बैंक खाते में दो हजार रुपये के नोटों की कितनी भी धनराशि को जमा कर सकते है, लेकिन यदि बैंक अकाउंट नहीं है, तो एक बार में मात्र बीस हजार रुपये मूल्य के दो हजार के नोट ही बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार, एक बार मे 2000 के 10 नोट यानी 20 हजार रुपये ही बैंक से बदल सकेंगे। हालांकि यदि खाताधारक अपने अकाउंट में रुपये जमा कर रहे है, तो इसको लेकर कोई सीमा तय नहीं की गई है।
उल्लेखनीय है, कि किसी प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर करने का निर्णय केंद्र सरकार के अधीन होता है। बाजार से कितनी राशि वापस बैंकिंग सिस्टम में वापस लौटती है, इसके मद्देनजर आरबीआइ आम जनता को दो हजार के नोट जमा करने के लिए अधिक समय दे सकता है। अर्थात नोट बैंक अकाउंट में जमा कराने या उसके बदले दूसरे नोट बैंक शाखा से लेने की समय सीमा 30 सितंबर से आगे भी बढ़ाई जा सकती है।
500 और 1000 रुपये को वापस लिए जाने के बाद नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। यह मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के लक्ष्य से जारी किए गए थे। हालाँकि यह भी देखा गया, इन दो हजार के नोटों को आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का भी पर्याप्त स्टाक बना हुआ है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर स्वच्छ नोट नीति के अंतर्गत दो हजार रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है।