राज्यसभा में वरिष्ठ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, कि फिलहाल मंत्रालय देश में ना तो क्रिप्टोकरेंसी को वैध करने जा रहा है, और ना ही इस पर पाबंदी लगाई जा रही है। क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने के विषय में आखिरी फैसला गहन विचार- विमर्श से निकलने वाले फैसले के आधार किया जायेगा, हालाँकि टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
टैक्स सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है
राज्यसभा में विपक्ष की ओर से क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने की वैधता के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं फिलहाल ना तो राष्ट्र में क्रिप्टोकरेंसी को वैध करने जा रही हूँ और ना ही इस पर पाबंदी लगाने जा रही हूँ। वित मंत्री ने कहा, कि डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ पर टैक्स लगाने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है, कि इसे वैध कर दिया गया है। इसे वैध करना अथवा नहीं करना, ये एक अलग सवाल है, लेकिन हमने टैक्स लगाया है, क्योंकि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है।
Smt @nsitharaman's reply to general discussion on the Union Budget 2022-23 in Rajya Sabha.
Watch full video here: https://t.co/V9xGvcNuNl
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) February 11, 2022
उल्लेखनीय है, कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने बीती 1 फरवरी 2022 को संसद में बजट 2022 प्रस्तुत करते हुए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने इस दौरान स्पष्ट किया था, कि मात्र आरबीआई की तरफ से जारी ‘डिजिटल रुपी’ को ही राष्ट्र में डिजिटल करेंसी के रूप में मान्यता दी जाएगी।