आपराधिक मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद आखिरकार उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस संबंध में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, सूरत के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद केरल के वायनाड से सांसद राहुल गाँधी को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा रहा है।
इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है, कि दोषी ठहराए जाने की तिथि 23 मार्च 2023 से लागू होती है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है, कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के तहत यह कार्रवाई की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।
Rahul Gandhi – Congress MP from Wayanad, Kerala – disqualified as a Member of Lok Sabha following his conviction in the criminal defamation case over his 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/SQ1xzRZAot
— ANI (@ANI) March 24, 2023
बता दें, 2019 की चुनावी जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने पर राहुल गाँधी को सूरत की एक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा,कि राहुल गाँधी अपने भाषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी ओर अनिल अंबानी तक सीमित कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ‘जानबूझकर’ ऐसा बयान दिया जो मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों को चोट पहुँचता है। इस तरह उन्होंने आपराधिक मानहानि की है।
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक की एक चुनावी सभा में कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है। सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है?” इसके बाद भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज करवाया था, जो आपराधिक मानहानि से संबंधित है। कोर्ट ने माना, कि यह हर दृष्टि से एक अपमानजनक ओर अभद्र बयान था।