भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी बेगम हसीन जहाँ के बीच चल रहे कानूनी विवाद में अदालत ने शमी को निर्देश दिया है, कि वो हर महीने अपनी बेगम हसीन जहाँ को 50 हजार रुपए गुजारा भत्ता के तौर पर दें। शमी को यह धनराशि हर महीने की 10 तारीख को देनी होगी। कोर्ट ने सोमवार (23 जनवरी 2023) को अपने फैसले में यह आदेश भी दिया, कि शमी पर यह आदेश मार्च 2018 से लागू होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने मोहम्मद शमी को भविष्य में हसीन जहाँ को उनके गुजारे भत्ते के लिए हर महीने की 10 तारीख तक 50 हजार रुपए अदा करने होंगे। इसके साथ शमी को मार्च 2018 के बाद से अब तक के बकाए का भी भुगतान हसीन जहाँ को 50 हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब करना होगा। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी फिलहाल न्यूजीलैंड के साथ तीन एकदिवसीय श्रृंखला खेल रहे है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट के फैसले से हसीन जहाँ संतुष्ट नहीं है। साल 2018 में हसीन जहाँ ने शमी से संबंधो से अलगाव के बाद 10 लाख रुपए प्रतिमाह की याचिका अदालत में दाखिल की थी। याचिका में हसीन जहाँ ने बेटी के लिए प्रतिमाह 3 लाख और अपने निजी कामों के लिए 7 लाख रुपए मासिक का खर्च बताया था। अनुमान लगाया जा रहा है, कि जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ हसीन जहाँ हाईकोर्ट में अपील कर सकती है।
उल्लेखनीय है, कि साल 2018 में मोहम्मद शमी की बेगम हसीन जहाँ खुलकर मीडिया के सामने आ गई थी। उस दौरान उन्होंने शमी पर ना सिर्फ प्रताड़ना बल्कि मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगाया था। हालाँकि आरोपों पर सफाई देते हुए शमी ने कहा था, कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बेगम को कौन उकसा रहा है। मैच फिक्सिंग के आरोपों पर शमी ने कहा था, कि वो देश से गद्दारी करने के बजाय मरना पसंद करेंगे।