पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वाले आरोपी युवक को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है, कि वो पुलिस थाने में लगे राष्ट्रीय ध्वज को महीने में दो बार आकर 21 बार सलामी देगा और साथ में वो ‘भारत माता की जय’ के नारे का उद्घोष भी करेगा। कोर्ट ने कहा, कि आरोपित को ऐसा प्रत्येक महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच आकर अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके अलावा आरोपित को पचास हजार रुपए का बॉन्ड भी पेश करने के निर्देश दिए गए है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह महत्वपूर्ण फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने दिया। कोर्ट ने फैजान उर्फ फैजल नाम के आरोपित के मामले पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा, यह विशिष्ट शर्त इसलिए लगाई गई है, ताकि आरोपित में जिम्मेदारी की भावना पैदा हो और देश के प्रति सम्मान जगे जहाँ वो पैदा हुआ और रह रहा है।
#JustIN | #MadhyaPradeshHighCourt grants bail to a man accused of shouting 'Pakistan Zindabad Hindustan Murdabad' slogan on the condition that twice a month, he shall salute the national flag 21 times while raising the slogan 'Bharat Mata Ki Jai'. pic.twitter.com/E84kBXr3zM
— Live Law (@LiveLawIndia) October 16, 2024
दरअसल, मध्य प्रदेश के रायसीना जिले के फैजल उर्फ फैजान पर आरोप है, कि उसने पाकिस्तान के समर्थन और हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगाए। फैजान को पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 सी के तहत हिरासत में लिया था। इसके बाद में उसने कोर्ट से यह तर्क देकर जमानत माँगी थी, कि उसपर फर्जी मामला दायर किया गया है। हालाँकि जब अभियोजन पक्ष ने वीडियो क्लिप पेश की, तो फैजान का झूठ पकड़ा गया और इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
बता दें, कि इस मामले में 17 मई 2024 को भोपाल के मिसरौद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। जाँच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। इस दौरान वीडियो क्लिप को आधार बनाया गया, जिसमें आरोपित स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में नारेबाजी कर रहा था। पुलिस ने जाँच में पाया, कि आरोपित आदतन अपराधी है और उस पर पहले से 14 आपराधिक मामले दर्ज है।