दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव के दिन हुए उपद्रव के बाद अब निगम की ओर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस दौरान जो अवैध निर्माण तोड़ दिए गए थे, उनके मलबे हटाए जा रहे है, बतया जा रहा है, कि अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में गुरुवार 21 अप्रैल 2022 को होगी।
Supreme Court orders status-quo on demolition drive conducted by North Delhi Municipal Corporation in Jahangirpuri, Delhi pic.twitter.com/wr4p2R9Fto
— ANI (@ANI) April 20, 2022
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। जमीयत ने अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लगाने की कोर्ट में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में अनुरोध किया गया है, कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों को यह आदेश दे, कि अदालत की अनुमति के बिना किसी के घर या दुकानों को ध्वस्त ना किया जाये। जमीयत की याचिका में प्रमुख रूप से केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात का उल्लेख किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की रोक से पहले जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की ओर से कराए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग चर्चा में थी। इस मामले में संज्ञान लेते हुए नगर निगम की ओर से जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया गया था। इस मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से नॉर्थ वेस्ट के डिप्टी पुलिस कमिश्नर (DCP) को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के 400 जवानों को तैनात करने की मांग की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जहाँगीरपुरी में अवैध निर्माणों को गिराने का काम बुधवार (20 अप्रैल 2022) को शुरू कर दिया गया था। इस दौरान भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। बता दें, यह वही क्षेत्र है, जहाँ 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई हिंदुओं की शोभयात्रा पर पथराव और हिंसा की गई थी। जहाँगीरपुरी इलाके में जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने की खबर फैली, वैसे ही इलाके में भगदड़ मच गई। लोग सुबह-सुबह अपना सामान समेटते नजर आए थे। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने से पहले पुलिस फ़ोर्स ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया था।
एनडीएमसी ने नॉर्थ-वेस्ट के मेयर राजा इकबाल सिंह ने इससे पहले कहा था, कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई अन्य क्षेत्रों में भी चलेगी। मेयर के अनुसार, पहले भी इसके लिए सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हो पाया था। अब मेयर इकबाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की बात कही है।
उल्लेखनीय है, कि दिल्ली के जहाँगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर जो हिंसक घटनाएं हुई, उसके बाद से स्थानीय निवासी लगातार इस बात का दावा कर रहे थे, कि जहाँगीरपुरी के जिस इलाके में ये हिंसक वारदात हुई है, वहाँ बांग्लादेशी मुस्लिम अक्सर दबंगई करते है। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोगों ने बात करते समय बांग्लादेशी शब्दों का प्रयोग करते है, अवैध घुसपैठिये बांगलादेशी इस इलाके में अपराधों को अंजाम देते है। स्थानीय निवासियों का आरोप है, कि वे हिंदुस्तान में रहकर भी अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है, और उनकी घर की महिलाओं का इन लोगों ने घर से निकलना मुश्किल कर दिया गया है।