भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को देश की सर्वोच्च अदालत ने आम्रपाली ग्रुप के साथ 150 करोड़ रुपए के लेन-देन के मामले में नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आम्रपाली ग्रुप के फ्लैट्स की डिलीवरी को लेकर सोमवार (25 जुलाई 2022) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े के मामले में कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आम्रपाली ग्रुप की तरफ से 150 करोड़ रुपए का बकाया लेना है, दूसरी तरफ खरीदारों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे है, ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से शुरू मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है।
कोर्ट में पीड़ितों ने अपनी याचिका में कहा है, कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है, उसके समक्ष महेंद्र सिंह धोनी 150 करोड़ के अपने बकाए का मामला ले गए है। उल्लेखनीय है, कि महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे, और उनके 150 करोड़ रुपए कंपनी पर बकाया है। धोनी ने आम्रपाली के लिए कई विज्ञापन भी शूट किए थे। साल 2016 में जब आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किये गए थे। उस वक्त धोनी ने खुद को आम्रपाली ग्रुप से अलग कर लिया था।
पीड़ितों के अनुसार, अगर आम्रपाली ग्रुप धोनी के बकाए की इतनी बड़ी राशि देने में पैसे खर्च करेगा, तो उनके फ्लैट ऐसे ही अटके रह जाएँगे। बताया जा रहा है, इसी के चलते अब सर्वोच्च अदालत ने महेंद्र सिंह धोनी और आम्रपाली ग्रुप को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने को कहा है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी मध्यस्थता कमेटी की सुनवाई या किसी तरह के कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है।
SC issues notice to former Indian cricket team captain #MahendraSinghDhoni and stays arbitration proceedings initiated by Delhi High Court against #Amrapali group on his plea.
— The Times Of India (@timesofindia) July 25, 2022
उल्लेखनीय है, कि आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा यह मामला पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था, जहाँ पर हाईकोर्ट ने एक मध्यस्थता कमेटी का गठन किया था। वहीं आम्रपाली ग्रुप ने कहा था, कि फंड की कमी के चलते खरीदारों को फ्लैट नहीं मिल पा रहे है, और दूसरी तरफ धोनी 150 करोड़ रुपए की माँग करते हुए मामला मध्यस्थता कमेटी के पास ले गए है। अगर मध्यस्थ कमेटी धोनी के पक्ष में निर्णय सुनाती है, तो आम्रपाली ग्रुप को 150 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इन परिस्थितयों में खरीददारों को फ्लैट मिलना मुश्किल हो जाएगा।