सूरत जिला अदालत (Surat Court) ने गुरुवार (23 मार्च 2023) को मानहानि मामले में सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालाँकि उन्हें कोर्ट से तत्काल जमानत भी मिल गई। बता दें, राहुल गाँधी ने वर्ष 2019 में कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, “सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” इस बयान के बाद राहुल गाँधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
Gujarat | Surat District Court sentenced Congress MP Rahul Gandhi to two years of imprisonment in the criminal defamation case filed against him over his alleged 'Modi surname' remark.
He was later granted bail by the court. https://t.co/qmGNBIMTaF
— ANI (@ANI) March 23, 2023
दरअसल 13 अप्रैल 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में राहुल गाँधी ने कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है। राहुल ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इस टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था, कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राहुल गांधी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में राहुल गुरुवार को तीसरी बार अदालत में पेश हुए थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और निर्णय सुनाने के लिए 23 मार्च की तिथि तय की थी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गाँधी के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा था, कि उन्होंने चुनाव के दौरान सियासी कटाक्ष किया था। उन्होंने यह बात किसी समाज को लेकर नहीं कही थी। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी, कि राहुल गाँधी के बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए, जबकि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की तरफ से कोर्ट से अधिकतम सजा और जुर्माना लगाए जाने की मांग की गई थी।