तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार (9 नवंबर 2022) को भाजपा से निलंबित विधायक ठाकुर राजा सिंह को बड़ी राहत देते सशर्त जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ठाकुर राजा सिंह को रैलियां और प्रेस वार्ता ना करने की शर्तों के साथ जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें, पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने टी राजा सिंह के विरुद्ध पीडी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की थी।
हाई कोर्ट की ओर से रिहाई के आदेश के बाद विधायक राजा सिंह के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट में लिखा गया, “धर्म की जीत हुई है। एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। जय श्री राम।”
धर्म की विजय हुई।
एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होगया हु।
जय श्री राम 🚩 pic.twitter.com/UM2LcpxuMu
— Raja Singh (@TigerRajaSingh) November 9, 2022
बुधवार (9 नवंबर 2022) को तेलंगाना हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ टी राजा सिंह को निर्देश दिए, कि वो सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक वीडियो शेयर नहीं कर सकते है और रिहाई के बाद मीडियाकर्मियों से बात भी नहीं करेंगे। विधायक राजा सिंह की अधिवक्ता करुणा सागर ने मीडिया को जानकारी दी, कि कोर्ट ने उनकी रिहाई पर उत्सव रैली निकालने पर भी रोक लगा दी है।
बता दें, तेजतर्रार विधायक ठाकुर राजा सिंह 25 अगस्त से ही चेरलापल्ली सेंट्रल जेल में बंद थे। राजा सिंह को प्रिवेंशन डिटेंशन अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। राजा सिंह ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कथित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में हुए शो का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था।
इस वीडियो में राजा सिंह ने कहा था, कि मुनव्वर फारूकी ने हमारे भगवान श्रीराम और माता सीता पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। ऐसे शख्स को हैदराबाद में कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर पैगंबर पर टिप्पणी कर दी थी, जिसे लेकर हंगामा मच गया था।