उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित करवाने हेतु मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार (28 जनवरी 2023) को प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं ने राज्य में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किये जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami ने आज मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने राज्य में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किये जाने पर मुख्यमंत्री श्री धामी का आभार व्यक्त किया। pic.twitter.com/tkAdqmgEHc
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) January 28, 2023
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा, “कोई राज्य एवं समाज तभी विकसित हो सकता है, जब हमारी मातृशक्ति सशक्त हो। प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं को नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को बरकरार रखने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।”
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि कोई राज्य एवं समाज तभी विकसित हो सकता है, जब हमारी मातृशक्ति सशक्त हो। प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं को नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को बरकरार रखने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। #WomenEmpowerment pic.twitter.com/L4q0tO2Uvw
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सीएम धामी ने कहा, “आज महिलाएं शिक्षा, खेल, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राज्य के निर्माण में महिलाओं का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। एक विकसित समाज की नींव महिलाओं को सशक्त बनाने से ही रखी जा सकती है।”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “राज्य में महिला सशक्तीकरण के साथ ही युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है एवं राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून बनाया जा रहा है।”
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि राज्य में महिला सशक्तीकरण के साथ ही युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है एवं राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून बनाया जा रहा है।
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बता दें, धामी सरकार ने पिछले वर्ष 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा था। इसके बाद राजभवन ने विधेयक को अनुमति देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया था। करीब एक महीने बाद 10 जनवरी 2023 को राजभवन ने उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दे दी थी।
उल्लेखनीय है, कि उत्तराखंड लोकसेवा (महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 के तहत राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 20 से 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। राज्य गठन के दौरान तत्कालीन सरकार ने 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण शुरू किया था। जुलाई 2006 में इसे 30 प्रतिशत कर दिया गया था।