टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल उपभोक्ताओं के हितो को ध्यान रखते हुए एक बड़ा निर्णय किया है। TRAI ने टेलिकॉम टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश जारी करते हुए टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSPs) को 28 दिनों के स्थान पर 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान को भी बाजार में उतारने का निर्देश दिया है। टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को ट्राई के नए नियमानुसार 30 दिनों की वैधता वाले प्लान का नोटिफिकेशन जारी होने के 60 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होगा।
अब मोबाइल रिचार्ज में 28 नहीं 30 दिन का महीना होगा , TRAI ने दिया मोबाइल कंपनियों को सख्त निर्देश
— Arun Yadav (@beingarun28) January 28, 2022
टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, कि सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ प्लान और एक संयुक्त (कॉल और डेटा) प्लान जारी करना होगा, जिसकी वैधता 30 दिनों तक होगी।
महीना भर के रिचार्ज पर 28 दिन की वैधता
जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ वक्त से यूजर्स ने शिकायत दर्ज करायी थी, कि टेलिकॉम कंपनियां महीने भर के पूरे रिचार्ज पर 28 दिन की वैधता उपलब्ध कराती है। टेलिकॉम कंपनियां एक माह में 30 दिन के स्थान पर 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान प्रदान कर रही है। मोबाइल उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद ट्राई ने टेलिकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान को भी प्रस्तुत करने का निर्णय सुनाया है।
साल में 12 की जगह 13 महीने
दरअसल, मोबाइल यूजर्स की शिकायत थी, कि टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां एक महीने के रिचार्ज के नाम पर 30 दिनों के स्थान पर 28 दिनों की वैलिडिटी देती है। इस चतुराई से टेलिकॉम कंपनिया वर्ष भर में लगभग 24 दिन की अतिरिक्त कमाई करती है। टेलिकॉम कंपनियों की इस पॉलिसी के कारण उपभोक्ताओं को साल में 12 की जगह 13 महीने का मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ता है। वहीं, दो महीने के प्लान में 54 या 56 दिन और तीन महीने के रिचार्ज में 84 दिन की ही वैधता दी जाती है।