रेलवे में सफर के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील सामान के साथ यात्रा करना अब भारी पड़ सकता है। ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा के दौरान सख्त दिशानिर्देश लागू करने जा रहा है।
इस नए निर्देश को सुनिश्चित कराने के लिए 14 दिसंबर तक देहरादून रेलवे स्टेशन पर सेफ्टी ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान इस बात की जांच की जाएगी, कि किसी भी प्रकार के ज्वलनशील सामान के पार्सल की बुकिंग तो नहीं कराई गई है।
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पूर्व वर्ष 2019 में यह सेफ्टी ड्राइव अभियान चलाया गया था। इसके बाद मुरादाबाद मंडल के आदेश पर एक बार भी इस अभियान को क्रियान्वित किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार, यात्रा के दौरान, ट्रेन के डिब्बे में पेट्रोल, केरोसिन, स्टोव, सूखी घास, गैस सिलेंडर, पटाखे, माचिस और अन्य कोई ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर यात्रा करना सख्त मना है।
रेलवे के मुताबिक, किसी तरह की जांच न होने की वजह से यात्री कई बार यात्रा के दौरान ऐसे सामान लेकर सवार हो जाते है। जिसके कारण किसी भी वक्त कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ऐसे में रेलवे ने यात्रा के दौरान प्रतिबंधित सामान लेकर चलने वाले पर भारी भरकम जुर्माना वसूलने की तैयारी कर ली है।
देहरादून रेलवे स्टेशन के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक एस के अग्रवाल ने मीडिया को बताया, कि मंडल स्तर से प्राप्त आदेश के बाद, दून रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर दस हजार रुपये का अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। ज्वलनशील पदार्थो के अलावा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सफर के दौरान धूम्रपान करने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें, 13 मार्च 2021 के दिन हरिद्वार-देहरादून रेल खंड रायवाला और कांसरों के बीच दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस (02017) के कोच सी-5 में आग लगने की घटना घटित हुई थी। ट्रेन के चालक दल और स्टाफ ने किसी प्रकार कोच को ट्रेन से अलग कर आग को फैलने से रोका था। इसके अलावा गाजियाबाद स्टेशन पर भी आग लगने की घटनाएं सामने आई थी।
इन घटनाओं के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया था। गौरतलब है, कि ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील सामान ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है, पकड़े जाने पर व्यक्ति को तीन साल तक की जेल अथवा जुर्माना या फिर दोनों हो सकते है।
ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है l @BhopalDivision @drmkota pic.twitter.com/QtzOxlJIp2
— West Central Railway (@wc_railway) March 30, 2021