मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार (4 मार्च 2024) को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति पूर्ति अध्यादेश (Public Private Property Damage Act) को स्वीकृति मिल गई है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए लिखा, कि प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करने वालों की अब खैर नहीं! उन्होंने लिखा, “दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख़्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी।”
प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करने वालों की अब खैर नहीं !
दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख़्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति…
— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) March 4, 2024
उन्होंने कहा, “प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नज़ीर बनाएंगे जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढियां भी वर्षों तक याद रखेंगी।”
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गृह विभाग के अंतर्गत दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली, नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
इस एक्ट के बनने से दंगाइयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। दंगे या आंदोलन में अगर नुकसान किया गया तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन भेजा जाएगा।