अंग्रेजी शराब की दुकान पर सेल्समेन द्वारा बोतल पर अंकित मूल्य से दस रुपये ज्यादा लेना रायसी स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के ठेकेदार को भारी पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई के दौरान ग्राहक के दस रुपये ब्याज सहित वापस करने के साथ ही ठेका स्वामी पर 25 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है।
लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, लक्सर के ऐथल बुजुर्ग गांव निवासी दीपक कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार 21 दिसंबर 2021 को किसी काम के सिलसिले में रायसी आए हुए थे। इस दौरान दीपक कुमार ने रायसी अंग्रेजी शराब की दुकान से एक ब्रांड का हाफ खरीदा। शराब की दुकान के सेल्समैन ने इसके दीपक से 360 रुपये वसूले, जबकि हाफ पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 350 रुपये अंकित था।
दीपक ने शराब की दुकान पर लगी पीओएस मशीन में अपने एटीएम कार्ड से भुगतान कर सेल्समैन से रसीद ले ली। इसके बाद दीपक कुमार के अधिवक्ता रघुवीर सिंह मूंगरे ने ठेकेदार केशो देवी को नोटिस भेजा, पर ठेका स्वामी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अधिवक्ता ने पीड़ित दीपक की तरफ से जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
उपभोक्ता फोरम ने शराब की दुकान के ठेकेदार को इस दौरान कई नोटिस भेजे, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद फोरम ने शराब ठेके के मालिक को अपना शपथपत्र प्रस्तुत करने तथा अपने पक्ष के साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए भी समुचित समय दिया, पर ठेकेदार फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने मामले की एकपक्षीय सुनवाई करते हुए ठेकेदार को ग्राहक के साथ सेवा शर्तों के उल्लंघन का दोषी करार दिया है।
उपभोक्ता फोरम ने दीपक कुमार से अवैध रूप से वसूली गई दस रुपये की कीमत छह फीसदी ब्याज के लौटाने के साथ ही ठेकेदार पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। दीपक कुमार के अधिवक्ता मूंगरे ने फोरम के इस निर्णय की पुष्टि की है। उधर शराब के ठेकेदार के प्रबंधक रामसागर ने बताया, कि उन्हें उपभोक्ता अदालत से वाद के संबंध में कोई सूचना या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, कि जानकारी लेकर इस फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील दायर की जाएगी।