परिवहन विभाग के कर्मचारी भी अब आपके वाहन की चेकिंग करके चालान काट सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिवहन विभाग ने वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों की शक्तियों को विस्तार दिया है। इसके अंतर्गत परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने 30 बाइक पर्यवेक्षक की टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने मीडिया को जानकारी दी, कि जिन शहरों में सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती है, उन स्थानों पर इन दुपहिया प्रवर्तन की टीमों की तैनाती की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया, कि क्रमशः देहरादून में चार, ऋषिकेश में चार, विकासनगर में चार, रुड़की में चार, कोटद्वार में दो, काशीपुर में दो, रुद्रपुर में चार, हल्द्वानी में चार, टनकपुर में एक व तीन अन्य को अलग शहरों में तैनात किया गया है।
परिवहन विभाग की पर्यवेक्षक की टीमें इन शहरों में वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग करने के साथ ही रैश ड्राइविंग, यातायात नियम तोड़ने पर चालान समेत अन्य कार्रवाई कर सकेंगे। संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने जानकारी दी है, कि अभी तक वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों को यह शक्तियां प्राप्त नहीं थी। उन्होंने बताया, कि एचडीएफसी बैंक की ओर से दुपहिया प्रवर्तन दलों को मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वह चालान संबंधी कार्रवाई कर सकेंगे।
इस संबंध में सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने शासनादेश जारी करते हुए वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों को उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 229(1) के अंतर्गत धारा 177(ए) (मोटर ड्राइविंग से संबंधित नियम, स्पीड, नो पार्किंग आदि),14(ए,बी,सी,डी,ई,एफ) (दुपहिया पर ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न बांधना, वाहन चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल आदि), धारा 199(ए) (नाबालिग बच्चों के ड्राइविंग पर कार्रवाई, अभिभावकों पर जुर्माना, बच्चे पर 25 साल तक की आयु तक ड्राइविंग पर प्रतिबंध) और 206 (विभिन्न यातायात संबंधी अपराधों में चालान आदि की कार्रवाई) की शक्तियां दी है।