अंकिता भंडारी हत्याकांड में वकीलों के भारी विरोध के चलते बुधवार (28 सितम्बर 2022) को हत्यारोपियों की अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई। अधिवक्ताओं ने अंकिता के हत्यारोपियों का मुकदमा लड़ने से साफ इंकार कर दिया है। पूर्व दर्जाधारी मंत्री के बेटे और वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य समेत दो हत्यारोपियों को पुलिस ने 23 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अंकिता हत्याकांड को लेकर आरोपियों की जमानत की अर्जी लगाने वाले रिमांड एडवोकेट ने अब मुकदमा लड़ने से मना कर दिया है। उल्लेखनीय है, कि एडवोकेट जितेंद्र रावत ने कोटद्वार न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी। हालाँकि अब एडवोकेट ने कहा, कि मामले को संदेवनशील देखते हुए उन्होंनें आरोपियों की बेल की अर्जी का प्रार्थना पत्र वापस ले लिया है।
Ankita Bhandari murder case | Due to a decision by lawyers in Kotdwar not to fight the case of the accused, there was no hearing on the bail of the accused today. Judicial custody of the accused is ending on October 6
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 28, 2022
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने कहा, कि अंकिता हत्याकांड ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है और यह दिल दहलाने वाला हादसा है। उन्होंने कहा, कि सभी अधिवक्ता अंकिता के परिजनों के साथ है, और सभी मिलकर यह प्रयास करेंगे, कि अंकिता के परिवार को जल्द से जल्द से न्याय मिले।
बार एसोसिएशन कोटद्वार के अध्यक्ष अजय पंत ने कहा, कि यदि अंकिता हत्याकांड को लेकर कोई अधिवक्ता बाहर से आरोपियों की पैरवी करने आते है, तो बार एसोसिएशन उसका पूरा विरोध करेगी। उन्होंने कहा, कि अंकिता हम सबकी बेटी थी। मामला संवेदनशील होने के चलते मैं स्वयं अंकिता की तरफ से कोर्ट में पैरवी करूंगा।