उत्तराखंड सरकार ने राज्य में शराब तस्करी को रोकने के लिए शराब के दामों को घटाने का निर्णय लिया है। बीते सोमवार (20 मार्च 2023) को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की नई आबकारी नीति में कई नए प्राविधान किये गए है। कैबिनेट बैठक में शराब पर गोवंश संरक्षण, महिला कल्याण और खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति बोतल तीन रुपये सेस लगाने का फैसला लिया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई आबकारी नीति में शराब की प्रति बोतल 100 रुपये से 300 रुपये तक सस्ता किया गया है। इसके साथ ही देशी शराब में मिलावट रोकने के लिए इसे टेट्रा पैक में बेचने का निर्णय लिया गया है। राज्य में शराब से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य इस वर्ष बढ़ाकर 4000 करोड़ रखा गया है। बता दें, विगत वर्ष राजस्व का लक्ष्य 3600 करोड़ रखा गया था। नई आबकारी नीति के तहत शराब के ब्रांड के दाम अब यूपी के मुकाबले 20 रुपये से अधिक के अंतर पर नहीं रहेंगे।
उल्लेखनीय है, कि राज्य में इस समय 622 शराब एवं बियर की दुकानें संचालित की जा रही है। इनमें से विदेशी मदिरा की 374, देशी मदिरा की 245 और बियर की तीन दुकानें शामिल है। वहीं राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व बियर बार की संख्या 377 है। वर्ष 2019 – 20 में राजस्व का लक्ष्य 3047 करोड़ रुपये था, जबकि नई आबकारी नीति में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4000 करोड़ रुपये रखा गया है। नई आबकारी नीति में तस्करी रोकने, राजस्व में बढ़ोतरी के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण बदलाव किये गए है।
नई आबकारी नीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में आठ लाख रुपये और मैदानी इलाकों में 15 लाख रुपये डिपार्टमेंटल
स्टोर के जरिये शराब बेचने का लाइसेंस लिया जा सकेगा। इन डिपार्टमेंटल स्टोर में विदेशों से आने वाली शराब भी रखी जाएगी। नई नीति में बार व रेस्टोरेंट के शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बार और रेस्टोरेंट के संचालक अपने जनपद में स्थित शराब की दुकानों से ही शराब ले सकेंगे।