अंकिता भंडारी हत्याकांड की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच को लेकर दायर याचिका को उच्च न्यायलय ने खारिज कर दिया है। उत्तराखंड उच्च न्यायलय की सिंगल बेंच ने अपने निर्णय में कहा, कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में एसआईटी की टीम संतोषजनक कार्य कर रही है।
Nainital High Court rejected the petition related to the CBI investigation in the Ankita Bhandari murder case. The single bench of the Uttarakhand High Court has said that the SIT team is doing satisfactory work in the Ankita Bhandari murder case. pic.twitter.com/WsImbIvHkP
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 21, 2022
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले में सुनवाई के बाद निर्णय को सुरक्षित रख लिया था, बुधवार (21 दिसंबर 2022) को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कि एसआईटी मामले की सही विवेचना कर रही है। वहीं इससे पूर्व कोर्ट ने मृतका के माता-पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने को कहा था।
अदालत ने पूछा था, कि एसआइटी की विवेचना पर शक क्यों किया जा रहा है। जबकि एसआईटी कह चुकी है, कि रिसॉर्ट के कमरे को बुलडोजर से ध्वस्त करने से पहले फोरेंसिक जांच और फोटोग्राफी कर ली गई थी। मृतका के कमरे से भी एक बैग के सिवाय कुछ नहीं मिला था।
दरअसल, मृतका अंकिता के माता-पिता ने अपनी पुत्री को उचित न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस पत्र में ये संदेह जताया गया था, अंकिता हत्याकांड के लिए गठित एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही बरत रही है।