देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा आदेश जारी होने के बाद दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड रोडवेज की बसों के संचालन के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें, कि पिछले महीने 14 नवंबर को दिल्ली सरकार ने ग्रैप-4 पॉलिसी लागू कर दी थी। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 सामान्य और 27 वॉल्वाे बसों पर दिल्ली में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली सरकार के इस निर्णय से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।
गौरतलब है, कि पूरे 22 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड रोडवेज की बसों पर लगा प्रतिबंध हटाया है। दरअसल, दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-4 की पॉलिसी लागू होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम की दो बसों का चालान भी काटा गया था। हालांकि बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी किये जाने के बाद दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के संचालन पर लगाई गईं पाबंदियां को हटा दिया है।
उत्तराखंड की बीएस-3 और बीएस-4 मॉडल की बसों का पुन: संचालन शुरू करने का आदेश मिलते ही शुक्रवार (6 दिसंबर 2024) से परिवहन निगम की लगभग 221 बसों का संचालन दिल्ली रूट पर शुरू कर दिया गया है। बता दें, कि दिल्ली में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगने से दिल्ली-देहरादून वाले यात्रियों को बहुत सी दिक्कतों से जूझना पड़ा।
पिछले दिनों दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बस पकड़ने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। कई बार तो यात्रियों को दिल्ली के लिए बसें ही नहीं मिल पा रही थी। यात्रियों को इस दौरान दिल्ली-देहरादून के लिए निजी बसें और टैक्सी में दो से तीन गुना तक अधिक किराया देना पड़ रहा था। इसके अलावा बसों का संचालन बंद होने से कई कंडक्टरों और ड्राइवरों का रोजगार भी छीन गया।
उत्तराखंड परिवहन निगम के कई संविदा कर्मचारियों और विशेष श्रेणी चालक-परिचालकों को इस दौरान काम नहीं मिल पा रहा था। उन्हें मजबूरन इस स्थिति में घर बैठना पड़ा, इससे उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद व्यवस्थाएं पहले जैसी हो जाएंगी। साथ ही अब प्रतिबंध हटने से यात्रियों को भी काफी राहत मिलेगी।